धनबाद(DHANBAD): मटकुरिया रेल कॉलोनी निवासी रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या के मामले में वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के भाई बंटी खान और गोडविन खान के साथ यूपी के वैभव यादव को सोमवार को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस कुमार सिन्हा की अदालत में बचाव पक्ष की अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। एक फरवरी 2023 को पीके राय मेमोरियल कॉलेज के पास अपराधियों ने गोली मार कर उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। उपेंद्र की पत्नी ने चचेरे देवर पिंटू सिंह, सिंटू सिंह, प्रिंस खान, गोडविन खान और केंदुआ के राजेश चौहान सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
24 अक्तूबर 2024 को पुलिस ने प्रिंस खान के भाई बंटी खान, गोडविन खान और अमन सिंह के शूटर यूपी आजमगढ़ के वैभव यादव के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल 15 गवाहों का परीक्षण कराया गया था परंतु किसी भी गवाह ने आरोपियों के विरुद्ध अदालत में कोई साक्ष्य नहीं दिया। लिहाजा सभी बरी कर दिए गए। सात जून 2024 को इसी मामले के नामजद आरोपी पिंटू सिंह व सिंटू सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने बरी कर दिया था।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट

