आपका ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, फोन सब कुछ चेक करेगा इनकम टैक्स विभाग! नए इनकम टैक्स कानून में विभाग के पास होगा कानूनी अधिकार…

आपका ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, फोन सब कुछ चेक करेगा इनकम टैक्स विभाग! नए इनकम टैक्स कानून में विभाग के पास होगा कानूनी अधिकार…

नई दिल्ली(NEW DELHI):इनकम टैक्स विभाग की पहुंच अब आपके फोन तक होने वाली है. आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, पर्सनल ईमेल्स, बैंक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑनलाइन निवेश खाते आदि इनकम टैक्स विभाग द्वारा सीधे चेक किया जा. यह बदलाव एक अप्रैल 2026 से लागू होगा.

किन लोगों की निजी जानकारी में सेंध लगाएगा आयकर विभाग

यदि इनकम टैक्स विभाग को किसी व्यक्ति पर आयकर की चोरी का सन्देश है या आयकर विभाग को ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने आय, आभूषण, सोना, धन, जैसी अन्य मूल्यवान वस्तु या संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं दी है तो आयकर विभाग के पा करदाता के ट्रेडिंग अकाउंट, निवेश खाते और फोन तक का एक्सेस लेने का अधिकार होगा.

टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं

जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन निवेश बैंकिंग की जानकारी आदि का एक्सेस आयकर विभाग के अधिकारी कर पाएंगे. जो ईमानदार कर देता है उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी.

क्या कहता है मौजूदा आईटी अधिनियम

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 132 के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारियों को यदि किसी व्यक्ति की अघोषित आय संपत्ति या दस्तावेजों की जानकारी लगती है तो उनके पास तलाशी लेने, प्रॉपर्टी या खातों की पुस्तकों को जब्त करने का अधिकार होता है.

इसके अलावा आयकर अधिकारियों के पास यह भी अधिकार होता है कि यदि उन्हें संदेह है कि करदाता द्वारा घोषित आए या भी खाता कहीं रखा गया है और करदाता उनकी चाबियां उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं तो ऐसे मामले में आयकर विभाग के अधिकारी दरवाजे बक्से या लॉकर का ताला तोड़ सकते हैं.

वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक बड़ी आयकर विभाग की शक्ति

नए आयकर बिल के अंतर्गत आयकर विभाग के अधिकारियों की शक्ति अब करदाताओं के कंप्यूटर सिस्टम फोन यानी वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक बढ़ाई जा रही है.

क्या होगा नए कानून का असर

यदि आयकर अधिकारियों को ऐसा लगता है कि कर डाटा द्वारा आयकर चोरी की जा रही है तो वह कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट और आपके फोन की भी जांच कर सकते हैं.

कौन होंगे यह अधिकृत अधिकारी

नई इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत अधिकृत अधिकारियों में संयुक्त निदेशक या अपर निदेशक, सहायक निदेशक या उपनिदेशक, संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सहायक आयुक्त या उपायुक्त, आयकर अधिकारी, कर वसूली अधिकारी आदि.

NEWSANP के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *