WASSEPUR :पांडर पाला में मुहर्रम जुलूस का रूट बदलते ही हुआ बवाल. पत्थरबाजी में आधा दर्जन घायल.. पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ माहौल किया शांत..SDM ने 01KM दायरे में निषेधाज्ञा लगाया..

धनबाद (DHANBAD)भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला स्थित कुम्हारटोली में बुधवार की शाम पांच बजे तय रूट से अलग मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने को लेकर तनाव पैदा हो गया. इस दौरान दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गयी. दोनों तरफ से रुक-रुककर काफी देर तक पत्थरबाजी हुई. झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं.

डीसी एसएसपी ने घटना स्थल का लिया जायजा..मजिस्ट्रेट समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात…

झड़प की जानकारी मिलते ही पुलिस- प्रशासन रेस हो गया. डीसी माधवी. मिश्रा, एसएसपी एचपी जनार्दनन, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, सिटी एसपी अजीत कुमार ,एसडीएम उदय रजक ,डीएसपी विधि व्यवस्था दीपक कुमार समेत कई वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंच गये. बोकारो से भी पुलिस बल बुला लिया गया. अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के अमन-पसंद लोग सामने आये और रात 12 बजे मामला शांत करा लिया गया. प्रशासन ने एहतियातन मजिस्ट्रेट के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है. घायल लोगों का उपचार स्थानीय स्तर पर कराया गया. बताया जाता है कि पथराव में एक खपरैल मकान को क्षति पहुंची है.जिस वक्त घटना घटित हुई उस वक्त ताजिया निकालने अखाड़ा जुलूस की वजह से पूरे इलाके में बिजली विभाग ने सुरक्षा कारणों से बिजली काट रखा था..हालांकि इसी अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व अमन चैन में खलल डालना चाह रहें थे जिसे प्रशासन ने सूझ बूझ से रोका ..हालांकि घटना की जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी वजह से उपद्रव हुआ है..और कौन कौन शामिल थे… प्रशासनिक अधिकारी अभी भी कैंप कर रहें है…

चुकी इसी साल 2024 सितंबर अक्टूबर में झारखंड में विस चुनाव भी होना है ऐसे में प्रशासन ज्यादा चौकस थी.. कहीं कोई भी अप्रिय घटना चुनावी मुद्दा बन सकती है..डीसी एसएसपी खुद पूरे जिले की पल पल सूचना हासिल कर मॉनिटरिंग कर रहे थे..

जानिए कैसे और क्यों घटी घटना ..

मिल्लतगंज से निकल कर बैंक मोड़ कर्बला जा रहा था अखाड़ा फिर रूट डायवर्ट से उपजा विवाद…

पांडर पाला मिल्लतगंज के ताजिया कमेटी के मो.आजाद के अनुसार ताजिया अपने निर्धारित रूट से ही जाना था … दरअसल ये अखाड़ा मिल्लतगंज इमामबाड़ा के गोसिया मस्जिद से निकला था और बैंकमोड़ कर्बला जा रहा था..मिल्लत गंज रूट निर्धारित था..बताया जाता है कि नाली कटे होने के कारण अखाड़ा कमेटी कुम्हार टोली होकर जुलूस ले जानी लगी…इसका विरोध दूसरा समुदाय के लोगों ने किया, लोगों का कहना था कि इससे पहले इधर से कभी भी ताजिया का जुलूस नहीं गुजरा है..इसी बात पर विवाद बढ़ा..मौके पर मौजूद बल ने लोगों को समझाने का प्रयास किया ..लेकिन लोग नहीं माने..माहौल खराब हो चुका था..इसी बीच भीड़ में से किसी असामाजिक तत्व पत्थर चला दिया..तीखी बहस के बाद विवाद मारपीट में बदल गई..झड़प की घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए है. घायलों में विरजू शर्मा ,अवधेश कुमार शर्मा ,पिंटू व कुम्हार टोली के अन्य लोग शामिल है…

इधर घटना की सूचना मिलने पर भाजपा नेता अमरेश सिंह कुम्हार टोली पहुंचे और लोगों से घटना की जानकारी ली…आक्रोशित लोगों को शांत कराया…घायल को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया

एसडीएम ने भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के अंतर्गत भारत चौक से 01 किलोमीटर की परिधि में निषेधाज्ञा किया लागू..

अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने भारत चौक (पाण्डरपाला) से 01 (एक) किलो मीटर के संपुर्ण परिधि में भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि दिनांक-17.07.2024 के शाम पाण्डरपाला क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस को निकालने और मार्ग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। वर्तमान समय में स्थिति नियंत्रण में है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक परिशांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण के उ‌द्देश्य से भा.ना.सु.सं. की धारा-163 के तहत् धनबाद अंचल अंतर्गत भारत चौक (पाण्डरपाला) से 01 (एक) किलो मीटर के संपुर्ण परिधि (भारत चौक से कुम्हार टोला होते हुए गौसिया मस्जिद होते हुए मोची टोला और आदिवासी टोला, भारत चौक से शमशेर नगर होते हुए तेलिया मदरसा तथा भारत चौक से पटेल चौक) में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।

इस निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत उपर्युक्त क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लोक परिशांति भंग करने के उ‌द्देश्य से ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं आग्नेयशस्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

यह प्रतिबंध स्थल पर उपस्थित पदाधिकारियों, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल एवं उनके आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा। यह निषेधाज्ञा उक्त क्षेत्र में शांति समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों अथवा शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु होने वाले बैठक पर लागु नहीं रहेगा।

उक्त निषेधाज्ञा क्षेत्र में विशेष कार्य हेतु अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे।यह निषेधाज्ञा दिनांक-17.07.2024 के मध्य रात्रि से अगले आदेश तक लागू रहेगी

NEWSANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *